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क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र - फॉर्म XI

फॉर्म-XI

स्वयं शपथ-पत्र

क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु

(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु

मैं पुत्र/पुत्री गाँव/शहर पोस्ट ऑफिस थाना प्रखंड अनुमंडल जिला राज्य ने क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा शपथ लेता/लेती हूँ कि :-

1. मैं जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो बिहार हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

2. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए/क्लास-1 के पद पर अथवा पी०एस०यू०, बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं।

3. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से दोनों भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-बी/क्लास-2 के पद पर अथवा पी०एस०यू०, बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, विश्वविद्यालय की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-बी/क्लास-2 के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में नहीं हैं।

4. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रु. है।

5. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से बिजनेस/प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय रु. है।

6. मैं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी सरकार द्वारा निर्गत संगत आदेश में परिभाषित क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

How to Use Sarkari Resultz Bihar NCL Form XI Generator

Step 1

Enter Basic Information

Apna Name, Address, Caste aur Income details form me dhyan se fill karein.

Step 2

Upload Scanned Signature

Apni clear scanned signature photo (JPG ya PNG) ko select karke upload karein.

Step 3

Download & Share PDF

Apna ready PDF document ek click me download karein aur direct share ya print karein.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Ans: फॉर्म-XI (Form-XI) बिहार सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया एक स्वयं शपथ-पत्र (Self Declaration Form) है। इसका उपयोग क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (NCL Certificate) बनवाने के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन में किया जाता है।

Ans: ऐसे उम्मीदवार जो बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC) या अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) श्रेणी में आते हैं और जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है (या सरकारी नियमों के अनुसार क्लास-1 / ग्रुप-ए पद पर कार्यरत न हों), वे इसके पात्र हैं।

Ans: फॉर्म-XI के बिंदु संख्या 4 और 5 में अपने माता-पिता की वेतन (Salary) और अन्य व्यावसायिक/कृषि स्रोतों से प्राप्त कुल वार्षिक आय को स्पष्ट रूप से शब्दों में भरना अनिवार्य है। यह जानकारी आपके आय प्रमाण-पत्र (Income Certificate) से मेल खानी चाहिए।

Ans: इस डिजिटल फॉर्म टूल में नीचे दिए गए "हस्ताक्षर अपलोड करें" बॉक्स पर क्लिक करके अपनी सादे कागज पर की गई सिग्नेचर की फोटो/इमेज (JPEG/PNG) अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पूरी डिटेल्स भरकर "Image / PDF डाउनलोड करें" बटन से Image / PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Ans: हाँ, यह एक कानूनी स्वयं शपथ-पत्र है। यदि इसमें दी गई कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है, तो आरक्षण के तहत मिला प्रवेश या नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और विधि एवं नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

Bihar NCL Certificate Required Documents Checklist

बिहार NCL प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents Checklist)

RTPS पोर्टल Service Plus Bihar पर Online या अपने प्रखंड/अंचल कार्यालय के RTPS Counter पर Offline NCL (Form XI) हेतु  आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें: (आवेदन करने से पहले एक जरुरी बात याद रखें विवाहित महिला का EBC / NCL प्रमाण पत्र हमेशा पिता के यहाँ से निर्गत होगा)

उपर्युक्त टूल से भरा हुआ एवं आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित (Signed) स्व-घोषणा पत्र।

आवेदक का वैध आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी सरकारी पहचान पत्र।

बिहार सरकार द्वारा जारी अद्यतन (Updated) आवासीय प्रमाण पत्र।

OBC / EBC (BC-I / BC-II) श्रेणी का वैध जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिला की स्तिथि में जाति प्रमाण पत्र हमेशा उसके पिता के पते से निर्गत होना चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय (Annual Income) ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

पासपोर्ट साइज कलर फोटो और साफ डिजिटल सिग्नेचर (अपलोड करने के लिए)।

Key Features of Bihar NCL Form XI Generator

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